मतदेय स्थलों के संभाजन के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति सुझाव देने की अंतिम तिथि 18 सितंबर तक
चन्दौली। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टी० फुंडे ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि जनपद चन्दौली में समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-25 के उपबन्धों के अधीन आलेख्य मतदेय स्थलों की सूची अनुलग्नक-3 पर तैयार कर ली गयी है, जिसका प्रकाशन दिनांक 11-9-2024 को कर दिया गया है।
अतः जनसामान्य से अपील है कि यदि मतदेय स्थलों के संशोधन के सम्बन्ध में कोई आपत्ति/सुझाव हो तो दिनांक 18-9-2024 तक सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय/जिला निर्वाचन कार्यालय चन्दौली में उपलब्ध करा सकते हैं।