कीटनाशक मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत प्रतिबंधित, स्टोर करने पर होगी कार्रवाई 

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चन्दौली। जिला कृषि रक्षा अधिकारी विनोद कुमार यादव ने बताया है कि सरकार ने 29 सितंबर, 2023 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एसएल की बिक्री, वितरण या उपयोग की अनुमति केवल मौजूदा स्टॉक तक है। आगे के लिए  प्रतिबंधित कर दिया है,  जिसका आदेश का प्रकाशन शासन द्वारा 6 अक्टूबर, 2023 को किया गया था। आदेश में यह कहा गया था कि “मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एसएल की बिक्री, वितरण या उपयोग की अनुमति केवल मौजूदा स्टॉक की निकासी के लिए ही दी जाएगी, जब तक कि इसकी एक्सपायरी अवधि समाप्त न हो जाए।”

  पेस्टिसाइड एक्शन बोर्ड को इस बात से सतर्क है कि इस रसायन को कहीं लंबे समय तक स्टॉक में जमा रखा न जाय। अतः जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी डीलरों को निर्देशित किया है कि मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एसएल रसायन को स्टोर न करें। रसायन प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि किसी प्रतिष्ठान पर कालाबाजारी करते पाया गया तो कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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