निर्वाचन के दौरान प्रत्याशियों को रैली,जनसभा, हेलीपैड, वाहन आदि की अनुमति हेतु सुविधा एप पर करना होगा आवेदन

Spread the love

अनुमति हेतु 48 घंटे पूर्व करना होगा ऑनलाइन आवेदन

*राजनैतिक दलों/प्रत्याशियों को अब नहीं काटने होंगे निर्वाचन कार्यालय के चक्कर,घर बैठे मिलेगी अनुमति*

भदोही / जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव संबंधी सभी अनुमतियों के लिए सुविधा पोर्टल/मोबाइल एप विकसित किया गया है इसके माध्यम से प्रत्याशी/राजनैतिक दल ऑनलाइन आवेदन कर जनसभा, रैली, लाउडस्पीकर, नुक्कड़ सभा, वाहन, हेलीकॉप्टर, हेलीपैड, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, अस्थाई पार्टी कार्यालय आदि की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए अब प्रत्याशियों/राजनैतिक दलों को निर्वाचन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। उपरोक्त सभी प्रकार की अनुमति के लिए आर0ओ0 व डी0ई0ओ0 को निर्धारित प्रफोर्मा में सुविधा पोर्टल पर अथवा निवार्चन आयोग की वेबसाइट पर मौजूद सुविधा लिक https://suvidha.eci.gov.in/pc/public/login  के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 

उक्त सभी अनुमतियों के लिए उन्हें सुविधा एप पोर्टल पर 48 घंटे पूर्व निर्धारित प्रारूप पर संलग्नको सहित ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

इसके अलावा प्रत्याशियों द्वारा इन सेवाओं के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न अनुमतियों हेतु निर्धारित प्रारूप, अनुलग्नक एवं साथ में दिए जाने वाले दस्तावेजों की चेक लिस्ट दी जा चुकी है।

 बिना अनुमति के उपरोक्त आयोजन किए जाने पर संबंधित प्रत्याशी/राजनैतिक दल के विरुद्ध भा0दं0सं0 1951 की धारा 153A, 153B, 171C, 295A, 505(2), 130, 77(1), 127 एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके साथ ही राजनैतिक पार्टी के स्टार प्रचारक के आने व चुनाव प्रचार करने की अनुमति भी ली जाएगी, यदि अनुमति नहीं ली जाती है तो वह आरपी एक्ट की धारा 77(1) के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा और उस राजनैतिक पार्टी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.