सोनभद्र। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, मौलाना अली मियां मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर, लखनऊ के निर्देशानुसार हज कमेटी ऑफ इन्डिया, मुम्बई के द्वारा भारत के महावाणिज्य दूतावास जद्दाह ने हज-2024 के लिए हज यात्रियों हेतु कुछ विशेष निर्देश व चेतावनी निम्नवत निर्गत की हैं,
हज वीजा पर तीर्थ यात्रियों द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि करना सख्त वर्जित है। यदि तीर्थ यात्री ऐसी किसी भी गतिविधि करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा जा सकता है।
मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वराह में पवित्र मस्जिदों पर झंडे या किसी प्रकार के बैनर फहराना, मस्जिदों के फर्श पर पड़ी दूसरों की वस्तुओं को उठाना, सऊदी सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस करना या झगड़ा करना, धरना करना या सऊदी अरब के कानूनों के तहत किसी भी प्रकार की नारेबाजी सख्त वर्जित है। तीर्थ यात्रियों को सऊदी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है या यहां तक कि सऊदी अरब की यात्रा पर भारी जुर्माना या स्थायी प्रतिबंध की संभावना के साथ निर्वासित भी किया जा सकता है।