अदालत ने दिल्ली सरकार से इस मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सप्ताह में एक बार क्षेत्र का निरीक्षण करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को पुलिस और आबकारी विभाग को सफदरजंग एन्क्लेव में एक आवासीय क्षेत्र में अनधिकृत पब और बार चलाने व अवैध रूप से शराब परोसे जाने पर रोक लगाने के लिए साप्ताहिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने कहा कि प्राधिकारियों को ऐसा क्यों लगता है कि पब और बार में शराब नहीं परोसी जाती। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, “एक व्यक्ति बार और पब चला रहा है और आप सोचते हैं कि वह शराब नहीं परोस रहा है। आप इतने बेखबर कैसे हो सकते हैं, मैं आश्चर्यचकित हूं।”
अदालत ने दिल्ली सरकार से इस मामले में पूरक हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा, आबकारी विभाग और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को सप्ताह में एक बार क्षेत्र का निरीक्षण करने और एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।
अदालत ने कहा कि मामले पर अगली सुनवाई फरवरी 2024 में की जाएगी। पीठ सफदरजंग एन्क्लेव के पास हुमायूंपुर गांव में बेसमेंट में संचालित अनधिकृत रेस्तरां और पब के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।