दुष्कर्म करने के दोषी अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास

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भदोही। चौरी थाना क्षेत्र अंतर्गत 23.01.2018 को आरोपी द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता को चाकू की नोक के बल पर डरा धमकाकर दुष्कर्म करने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी देने की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-06/2018 धारा-452,376,506 भा0द0वि0 व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। 

 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश व डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन, पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

 पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट जनपद भदोही के न्यायाधीश असद अहमद हाशमी द्वारा डरा धमका कर दुष्कर्म करने व जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी देने के दोषी अभियुक्त आजाद शाह पुत्र गुलाम शाह निवासी अर्जुनपुर थाना चौरी जनपद भदोही को आजीवन सश्रम कारावास व ₹60,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड की आधी धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को प्रदान की जाएगी।

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