वोटर कार्ड सहित 12 में से किसी भी एक दस्तावेज के जरिए कर सकते है मतदान-जिला निर्वाचन अधिकारी

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भदोही:– उ0प्र0 विधानसभा चुनाव-2022 को सकुशल सम्पन्न कराने के क्रम में शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी के दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 ने सातवें चरण के हो रहे चुनाव के सभी प्रेक्षकों एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ वीडियों कान्फ्रेसिंग द्वारा विधान सभावार स्थितियों का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। भदोही स्थिति एन0आई0सी0 कक्ष में मा0 प्रेक्षकगण डॉ0 मोहन लाल यादव, डॉ0 टी0जी0विनय, अंजु चौधरी, पुलिस प्रेक्षक डी0 रविशंकर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/मजिस्टेªट आर्यका अखौरी ने वीडियों कान्फ्रेसिंग में सहभागिता किया।
जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि 07 मार्च को मतदान समाप्त होने के 48 घण्टे पहले से साइलेंस पीरियाड अर्थात 05 मार्च को शाम 06 बजे से लोकप्रतिनिधित्व-1951 की धारा-126 के अन्तर्गत चुनाव प्रचार पर प्रतिबन्ध है। मा0 प्रेक्षकगणों ने अवगत कराया कि जनपद की तीनों विधानसभाओं में निर्वाचन कार्य सम्बन्धित सभी तैयारियॉ पूर्ण कर ली गयी है। जनपद में पुलिस एवं कानून व्यवस्था चुस्त एवं दुरूस्त है। उन्होंने निर्वाचन में लगे सभी जोनल मजिस्टेªट/सेक्टर मजिस्टेªट/माईक्रोआर्ब्जवर/मतगणना कार्मिक/पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी से कहा कि निर्वाचन कार्य पूर्ण मनोयोग एवं कर्तव्य निष्ठा के साथ सम्पादित करें। उन्होंने मतदाताओं को निर्भीक होकर निष्पक्षता के साथ मतदान करने की अपील किया। उन्होंने सभी भदोहीवासी मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने पर बल दिया। मा0 प्रेक्षकगणों ने सभी प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरसः अनुपालन करने पर बल दिया।
जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि 07 मार्च को पहुॅचने वाले मतदाताओं और दिव्यांगजन मतदाताओं को पूर्ण सुविधा-व्हील चेयर, सहायक, रैम्प मुहैया करायी जायेगी। उन्होंने महिला, दिव्यांग व बुर्जुग मतदाताओं के शत्-प्रतिशत मतदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी बुथों पर कोविड-19 नियमों का अनुपालन करते हुए मतदाताओं की सुविधा पर बल दिया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी ने बताया कि मतदान करने हेतु मतदाता पहचान पत्र (वोटर कार्ड) के आलावा भी पासपोर्ट, ड्राईवरी लाइसेंस, सर्विस पहचान पत्र, पासबुक, पेनकार्ड, स्मार्ट कार्ड एवं स्वास्थ्य बीमा (श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी)  मनरेगा जॉबकार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, में से किसी भी एक दस्तावेज के जरिए मतदान केन्द्र पर मतदान कर सकते है। उन्होंने कहा कि सभी कालीन नगरी के मतदाता निर्भीक होकर मतदान करें, और देश को मजबूत बनाने में अपना सार्थक योगदान दें।

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