देवरिया जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को खामपार थाना क्षेत्र के बलुवन गांव में अजय कुमार के घर और दुकान में डकैती के मामले में 40 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उनको 10-10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनीष सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद 40 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाने के साथ ही प्रत्येक आरोपी व्यक्ति पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
मनीष सिंह ने बताया कि 18 जनवरी 1995 को आरोपियों (40 व्यक्तियों) ने अजय कुमार उर्फ मुन्ना पुत्र सुरेश लाल श्रीवास्तव के घर व दुकान में डकैती की थी। इस संबंध में दी गयी तहरीर के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ खामपार पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की की धारा 395 (डकैती के लिए सजा) और 397 (डकैती, या डकैती, मौत या गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उसी दिन अजय कुमार उर्फ मुन्ना ने डबल बैरल बंदूक से भीड़ पर फायरिंग कर दी, जिसमें दो लोगों की तुरंत मौत हो गयी। सिंह ने कहा, ‘‘इसके बाद खामपार पुलिस थाना में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या की सजा) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया। सिंह ने बताया कि अदालत ने अजय कुमार उर्फ मुन्ना को भी दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।