छेड़खानी, गाली-गलौज व धमकी देने के दोषी अभियुक्त को 3 वर्ष कारावास

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भदोही। थाना ज्ञानपुर क्षेत्र अंतर्गत आरोपी द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़खानी, गाली-गलौज व धमकी देने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-07/2020 धारा-452,354ख,504, 506 भा0द0वि0 व 7/8 पॉक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी के विरुद्ध अल्पसमय में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं डॉ0 मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर नाथ पाण्डेय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायाधीश मधु डोगरा अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा घर में घुसकर नाबालिग के साथ छेड़खानी, गाली-गलौज व धमकी देने के दोषी अभियुक्त तितिल सरोज पुत्र जंगबहादुर निवासी अछवर थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही को 03 वर्ष कारावास व ₹10,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया।

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