मतदान के दो दिन पूर्व अनाधिकृत लोगों को छोड़ना होगा जिला

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भदोही । जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने सख्त निर्देश दिया कि  मतदान दिनांक 25 मई 2024 को मतदान समाप्ति समय से 48 घण्टे पूर्व जो भी व्यक्ति जिले का निवासी नही है अथवा निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार रहने हेतु अधिकृत नही है वह इस जिले की सीमा के अर्न्तगत उपस्थित नही रहेगा। किसी व्यक्ति, उम्मीदवार राजनैतिक दल द्वारा अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं, उम्मीदवार, कार्यकर्ताओं क्रियाकलापों से आसम्बद्ध निजी जीवन के समस्त पहलुओं पर आलोचना नहीं करेगा। उपरोक्त निषेधाज्ञा में किसी भी छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा तहसील क्षेत्र में सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

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