सुप्रीम कोर्ट भारतीय तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने के मामले की सुनवाई करेगा

Spread the love

उच्चतम न्यायालय भारतीय तटरक्षक बल की एक महिला अधिकारी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा, जिसमें बल की योग्य महिला ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने पूर्व में अपनी महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने से इनकार करने के लिए केंद्र और भारतीय तटरक्षक बल (ICG) को फटकार लगाई थी और कहा था कि समुद्री बल को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, जो महिलाओं के साथ ‘‘निष्पक्ष’’ व्यवहार करे।

उच्चतम न्यायालय भारतीय तटरक्षक अधिकारी प्रियंका त्यागी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में पूछा गया था कि जब भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे रही है, तो ICG ऐसा क्यों नहीं कर सकता।

Leave a Reply

Your email address will not be published.