आय से अधिक संपत्ति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन अब तक जेल से बाहर चल रहे थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट से सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सत्येंद्र जैन को कोर्ट में सरेंडर करना होगा। इसके साथ ही उन्हें फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार सत्येंद्र जैन को 18 मार्च को ही सरेंडर करना होगा।
बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य कारणों से अंतरिम जमानत पर थे। उनकी जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने फैसला सुनाया है। इस फैसले के आने के बाद सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
करना होगा तत्काल सरेंडर
सिर्फ यही नहीं आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य कारण से बीते वर्ष मई के महीने में जमानत हासिल की थी। इसके बाद से वो बाहर ही थे। लगातार उनकी अंतरिम जमानत को स्वास्थ्य कारणों से बढ़ाया जा रहा था। वहीं सत्येंद्र जैन ने नियमित जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जो अब खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करने के साथ ही उन्हें डबल झटका भी दिया है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सत्येंद्र जैन को तत्काल ही सरेंडर करना होगा। यानी उन्हें 18 मार्च को ही सरेंडर करने के निर्देश जारी किया गया है।
इस संबंध में सुनवाई करने वाले न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी और पंकज मित्तल का कहना है कि जमानत याचिका की अपीलों को खारीज किया जाता है। याचिकाकर्ता को तत्काल सरेंडर करने का निर्देश दिया जाता है। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद अब सत्येंद्र जैन को सरेंडर करना होगा