भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए 5 सहकारी बैंकों पर कुल 60.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। राजकोट नागरिक सहकारी बैंक पर 43.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
यह जुर्माना निदेशकों और उनके रिश्तेदारों को कर्ज और अग्रिम पर प्रतिबंध समेत अन्य बातों को लेकर RBI के निर्देशों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक (नई दिल्ली), राजधानी नगर सहकारी बैंक (लखनऊ) और जिला सहकारी बैंक, गढ़वाल (कोटद्वार, उत्तराखंड) पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक (देहरादून) पर 2 रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक ने कहा कि प्रत्येक मामले में, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए समझौते के किसी भी लेनदेन की वैधता को प्रभावित करना नहीं है।