उत्तर प्रदेश के बलिया में अवैध रेत खनन:

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बलिया के जिलाधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले स्थिति और की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।’’ मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 नवंबर तय की गई।

बलिया के जिलाधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले स्थिति और की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।’’ मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 नवंबर तय की गई।

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सरयू और घाघरा नदियों के तल पर कथित अवैध रेत खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किये हैं।

अधिकरण ने बलिया के जिलाधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। अधिकरण उस मामले की सुनवाई कर रहा था जहां उसने उस मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था जिसमें दावा किया गया था कि जिले के सिकंदरपुर शहर में नदी तल से‘‘बड़े पैमाने पर’’ अवैध रेत खनन हो रहा है।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य ए सेंथिल वेल की पीठ ने कहा, ‘‘मामले में पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है।’’

इसके बाद इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) और बलिया के जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया। अधिकरण ने मंगलवार को पारित एक आदेश में कहा, ‘‘उपरोक्त प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए।

बलिया के जिलाधिकारी को सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले स्थिति और की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।’’ मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 नवंबर तय की गई।

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