पॉक्सो एक्ट में दोषी देवशाह को कठोर उम्रकैद, एक लाख का अर्थदंड

Spread the love

सोनभद्र। करीब साढ़े तीन वर्ष पहले 8 वर्ष की नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने पॉक्सो एक्ट में दोषी पाए जाने पर देवशाह को कठोर आजीवन कारावास की सजा दी, जो उसके शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक प्रभावी रहेगी।इसके साथ ही दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की राशि में से 80 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।अभियोजन के अनुसार, 12 जून 2022 को चोपन थाना क्षेत्र में 8 वर्ष की बच्ची खेलने गई थी, जहां देवशाह ने उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी देकर घर पर कुत्ता काटने की बात बताने को कहा। बच्ची को अस्पताल ले जाने पर चिकित्सक ने स्पष्ट किया कि मामला दुष्कर्म का है, जिसके बाद 13 जून 2022 को चोपन थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई।पुलिस विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें, 8 गवाहों के बयान और अभिलेखों का अवलोकन कर दोषसिद्ध पाते हुए यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी बहस की।

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *