अरविंद हत्याकांड का खुलासा : ससुर व बहू गिरफ्तार

Spread the love

अवैध संबंध के कारण अरविन्द की हुई थी हत्या

सोनभद्र। थाना  रॉबर्ट्सगंज पुलिस व एसओजी टीम को अरविन्द हत्याकाण्ड में बड़ी सफलता मिली है। सुनियोजित तरीके से व्यक्ति की हत्या करने वाले बहू व ससुर को गिरफ्तार कर आलाकत्ल भी बरामद किया। सदर कोतवाली परिसर में एडिशनल एसपी मुख्यालय कालू सिंह द्वारा रविवार को पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया गया। पुलिस ने बताया कि बीते 18 जुलाई,2024 को आवेदक छोटेलाल चौहान निवासी ग्राम कोल्हुआ, थाना रॉबर्ट्सगंज द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया था कि इमाम शाह, वकीलूम पत्नी इमामम शाह, इशाख खान उर्फ फुल्ल, नाजमा, रामजनम, मुन्नू शाह एवं पिन्टू उर्फ इस्माइल व अन्य अज्ञात निवासीगण सिल्थरी, थाना रॉबर्ट्सगंज के मध्य पूर्व में नहर में नहाने को लेकर मामूली विवाद हुआ था। जिसके कारण सभी नामित लोगों ने मिलकर बेटे अरविन्द चौहान पुत्र छोटेलाल की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज थाने में विभिन्न धाराओं में अभियोग नामित अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही प्रचलित की गयी। उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक डॉ० यशवीर सिंह द्वारा अपर पुलिस मुख्यालय कालू सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारु द्विवेदी को विशेष निर्देश देते हुए एसओजी व थाना रॉबटर््सगंज पुलिस की टीम गठित की गयी। रविवार को प्रातः 07.45 बजे एसओजी टीम व थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा साक्ष्य संकलन व सूचना का संजाल तैयार कर प्रकाश में आये अभियुक्तगण। उषा पत्नी सुरज उर्फ बगड़ उम्र करीब 30 वर्ष एवं मुन्नू पुत्र स्व0ददई निवासीगण सिल्थरी थाना रॉबर्ट्सगंज उम्र 54 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के निशानदेही पर आला कत्ल नायलान रस्सी बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया की मृतक अरविन्द चैहान का अभियुक्ता उषा देवी के साथ अवैध सम्बन्ध था। अभियुक्ता उषा देवी द्वारा पिछले कुछ समय से मृतक अरविन्द का विरोध करने के बावजूद घर पहुंच जाता था। बीते 17 जुलाई को अभियुक्ता उषा देवी व उसके ससूर मुन्नू उपरोक्त द्वारा मिलकर नायलॉन की रस्सी से गला घोंटकर मृतक अरविन्द चौहान की हत्या कर दी गयी तथा शव को सुनियोजित तरीके से नहर में फेक दिया गया था। विवेचना के दौरान गिरफ्तारी बरामदगी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 191(2),191(3), 103, 238, 3(5) बीएनएस 2023 का अपराध न पाये जाने पर लोप कर धारा 103(1), 238 (क) वीएनएस 2023 तरमीम किया गया तथा नामित अभियुक्तगण की संलिप्तता न पाये जाने पर नामजदगी गलत पायी गयी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.