वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य – एआरटीओ 

Spread the love

परिवहन विभाग की सेवाओं की मिलेगी जानकारी, नंबर अपडेट न करने पर हो सकता है जुर्माना

चन्दौली। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी डॉ० सर्वेश गौतम ने बताया कि परिवहन कार्यालय चन्दौली में पंजीकृत समस्त वाहनों के स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना वर्तमान मोबाईल नम्बर अपने वाहन में रिकार्ड में दर्ज कर लें। यदि वाहन का चालान होता है अथवा वाहन के प्रपत्रों जैसे-टैक्स, फिटनेस, प्रदूषण, परमिट आदि की वैधता समाप्त होने वाली होती है तो परिवहन पोर्टल द्वारा इसकी सूचना वाहन में रिकार्ड में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्रेषित की जाती है।

वाहन स्वामी घर बैठे ही आधार अथॉटिकेशन के माध्यम से अपने वाहन पर मोबाईल नम्बर का अपडेशन ऑनलाईन-https://vahan.parivahan.gov.in/vahanservice पर कर सकते है अथवा सुविधानुसार कार्यालय में आवेदन पत्र के माध्यम से भी करा सकते हैं। मोबाईल नम्बर अपडेट होने की दशा में वाहन स्वामी परिवहन विभाग की ऑन लाईन सर्विसेज का भी लाभ उठा सकते है। यदि वाहन स्वामी अपना मोबाईल नम्बर अपडेट नहीं करते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की स्वयं होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published.