सोनभद्र/ लोक सूचना अधिकारियों को जुर्माने से बचने के क्या उपाय करने चाहिए विषय पर आयोजित हुआ 88 वां राष्ट्रीय आरटीआई वेबीनार शासकीय कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी समय पर कैसे जवाब देकर उनके विरुद्ध सूचना आयोग के द्वारा धारा 20(1) एवं 20(2) के तहत की जाने वाली जुर्माने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही से बच सकते हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की जबकि कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती, मध्यप्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त आत्मदीप और पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त शैलेष गांधी सम्मिलित हुए।
लोक सूचना अधिकारियों ने बताया कि वह धारा 6(3) के अंतरण में दिक्कत महसूस करते हैं तो क्या इस स्थिति में आवेदन लेने से मना किया जा सकता है, जबकि आवेदन उनके कार्यालय से संबंधित न हो तो क्या करें। इसके विषय में उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बताया कि कोई भी आवेदन जब किसी कार्यालय में आरटीआई की धारा 6(1) के तहत दिया जाता है उस स्थिति में मात्र लिखित तौर पर ही आवेदन वापस किया जा सकता है और सीधे वहां पर आवेदन वापस करना गैरकानूनी कहलाता है। कार्यक्रम में सम्मिलित विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती एवं आत्मदीप ने धारा 6(1), 6(3) एवं धारा 7 के तहत लोक सूचना अधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों के विषय में विस्तार से चर्चा की और बताया कि समय सीमा 30 दिन के भीतर आरटीआई आवेदनों का समाधान कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि जानकारी कार्यालय में है तो जानकारी उपलब्ध करवा दी जाए और यदि जानकारी उस कार्यालय से संबंधित नहीं है तो उस स्थिति में धारा 6(3) के तहत अन्य कार्यालय को अंतरित किया जाना चाहिए।
। कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से प्रतिभागियों ने अपने प्रश्न पूछे और सुझाव भी दिए। प्रमुख रूप से कार्यक्रम में जुड़ने वाले लोगों में छत्तीसगढ़ से देवेंद्र अग्रवाल, जोधपुर राजस्थान से सुरेंद्र जैन और नरेंद्र सिंह राजपुरोहित, ताराचंद जांगिड़, मप्र से पत्रकार प्रीतम सिंह पटेल, नई दिल्ली से अक्षय गोस्वामी, आगरा उत्तर प्रदेश से नरोत्तम शर्मा, उत्तर प्रदेश से मेघराज सिंह, अशोक कुमार जायसवाल आदि एक्टिविस्ट सम्मिलित हुए और अपने सुझाव रखे और प्रश्न भी पूछे। कार्यक्रम का संचालन एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के द्वारा किया गया जबकि कार्यक्रम सहयोगियों में रीवा मध्य प्रदेश से पत्रिका समूह के वरिष्ठ पत्रकार मृगेंद्र सिंह, हाई कोर्ट जबलपुर के अधिवक्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट नित्यानंद मिश्रा सम्मिलित हुए।