भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनावी बांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर किया है। इसने अदालत को यह भी बताया कि 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 की अवधि के दौरान कुल 22,217 बांड खरीदे गए, जिनमें से 22,030 चुनावी बांड भुनाए गए। हलफनामा बैंक के मुख्य प्रबंध निदेशक दिनेश खारा द्वारा दायर किया गया था। SBI ने कहा कि चुनावी बांड की राशि को चुनावी दलों द्वारा 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर भुनाया नहीं गया था, बल्कि इसे प्रधान मंत्री राहत कोष में स्थानांतरित कर दिया गया था।
हलफनामे में SBI ने कहा कि उसके पास तैयार रिकॉर्ड हैं जिसमें खरीद की तारीख, मूल्यवर्ग और खरीदार का नाम दर्ज किया गया था और राजनीतिक दलों के संबंध में नकदीकरण की तारीख और भुनाए गए बांड के मूल्यवर्ग दर्ज किए गए थे। उपरोक्त निर्देशों के सम्मानजनक अनुपालन में 12 मार्च, 2024 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति से पहले, इस जानकारी का एक रिकॉर्ड डिजिटल रूप (पासवर्ड संरक्षित) में हाथ से वितरित करके भारत के चुनाव आयोग (ECI) को उपलब्ध कराया गया था।
SBI ने यह भी कहा कि प्रत्येक चुनावी बांड की खरीद की तारीख, खरीदार का नाम और खरीदे गए चुनावी बांड का मूल्य प्रस्तुत किया गया है। चुनावी बांड के नकदीकरण की तारीख, राजनीतिक दलों का नाम जिन्होंने अंशदान प्राप्त कर लिया है, और उक्त बांड का मूल्यवर्ग भी प्रस्तुत कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक, SBI ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए चुनावी बॉन्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंप दिया है. एसबीआई ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किश्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बांड जारी किए हैं।